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रायवाला दुकान आवंटन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

सूत्र - दैनिक जागरण  - Hindustan                                                                                                       23-AUG-2019

देहरादून के रायवाला की ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में दुकान आवंटन घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून से 4 सितंबर को जांच पूरी कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह की खंडपीठ में देहरादून निवासी नंदकिशोर कंडवाल की जनहित याचिका में सुनवाई हुई |

याचिका में कहा गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की भूमि पर दुकानों का निर्माण कर उनका आवंटन किराए पर कर दिया लेकिन NH-58 चौड़ीकरण होने पर इन दुकानों को ध्वस्त किया गया तो दुकानदारों को इसका मुआवजा दे दिया गया ग्राम पंचायत द्वारा शेष बची भूमि पर 25 दुकानों का निर्माण फिर से करने का प्रस्ताव पारित किया गया सिटी देहरादून द्वारा यह शर्त रखी गई थी 25 दुकानों के आवंटन के लाटरी पद्धति अपनाई जाएगी प्रत्येक में से दो ₹200000 जमा कर दुकानों का निर्माण किया जाएगा मगर ग्राम प्रधान व कुलपति द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पुराने दुकानदारों से 2-2 लाख लेकर ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा कराने को कहा |

ग्राम प्रधान व उसके पति द्वारा उक्त धनराशि का अपने नाम पर चेक कटा कर घपला किया गया याचिकाकर्ता के अनुसार ग्राम पंचायत के बजट का दुरुपयोग किया गया और शिकायत करने पर अभद्रता की गई याचिका में मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है याचिकाकर्ता के अनुसार जिन दुकानदारों को पूर्व में मुआवजा मिला उनको ही दुकान आवंटन के लिए प्रधान द्वारा पत्र लिखा गया प्रधान ने अपने व अपने पति के नाम पर 20 लाख से अधिक की रकम निकाल ली कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को जांच करते हुए 4 सितंबर को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं

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